National Darpan : पथरी थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम धनपुरा  स्थित गोदाम में हुए ब्लास्ट को लेकर एसएसपी के निर्देशानुसार कड़ी कार्रवाई करते हुए, एफएसएल एवं बीडीएस टीम द्वारा घटना स्थल से आतिशबाजी में प्रयोग होने वाली संदिग्ध सामग्री  41 कट्टे सल्फर पाउडर,
01 कट्टा सफेद पाउडर,
03 कट्टे काले पत्थर जैसा पाउडर,
कुछ खाली पटाखों के खोखे/डिब्बे बरामद किए,

 

ब्लास्ट में 02 व्यक्ति घायल, गोदाम में मिला अवैध आतिशबाजी विस्फोटक पदार्थ बरामद

गोदाम मालिक के विरुध्द विस्फोटक अधिनियम में मामला दर्ज,

हरिद्वार : दिनांक 14-04-2025 को थाना पथरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धनपुरा में दोपहर के समय शौकीन पुत्र मूर्तज़ा निवासी ग्राम धनपुरा, पथरी के सेटरिंग गोदाम में ब्लास्ट होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें दो व्यक्तियों के घायल होने की जानकारी मिली।

सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया कि गोदाम में कार्य कर रहे दो व्यक्ति –
1. दिलशाद पुत्र मेहबूब, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम धनपुरा
2. मुस्तफा पुत्र आलम, उम्र 35 वर्ष, निवासी गुर्जर बस्ती, थाना पथरी विस्फोट के कारण घायल हो गए हैं। उन्हें स्थानीय नागरिकों की सहायता से क्लासिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

पुलिस द्वारा घटनास्थल पर की गई पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि गोदाम स्वामी शौकीन द्वारा अपने शटरिंग गोदाम में थिनर व पेट्रोल के पुराने कनस्तर कबाड़ी दिलशाद को बेचे जा रहे थे। जब दिलशाद उन डिब्बों को ठोक-पीट रहा था, तभी एक डिब्बा फट गया जिससे ब्लास्ट हुआ।

मौके से थिनर जैसे ज्वलनशील पदार्थ के डिब्बे बरामद हुए हैं। दो व्यक्तियों की गंभीर चोटों को देखते हुए मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एसएसपी हरिद्वार द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एफएसएल एवं बीडीएस (बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड) टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया।

पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान जब शौकीन से गहन पूछताछ की गई, तो उसके सेटरिंग गोदाम के पिछले हिस्से से निम्नलिखित आतिशबाजी सामग्री बरामद हुई।
• 41 कट्टे सल्फर पाउडर
• 01 कट्टा सफेद पाउडर
• 03 कट्टे काले पत्थर जैसा पाउडर
• कुछ खाली पटाखों के खोखे/डिब्बे

एफएसएल एवं बीडीएस टीम द्वारा उक्त संदिग्ध सामग्री का परीक्षण हेतु मौके से सैंपल लिया गया है।

गोदाम परिसर में बिना लाइसेंस के पटाखा निर्माण में प्रयुक्त आतिशबाजी सामग्री का संग्रहण एवं लापरवाहीपूर्ण कार्य करने से, जिसके कारण दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए इस आधार पर गोदाम स्वामी शौकीन पुत्र मूर्तज़ा को धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम एवं धारा 125/288 BNS के अंतर्गत गिरफ्तार करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।

मौके से बरामद आतिशबाजी संबंधी विस्फोटक सामग्री को बीडीएस टीम के अनुसार पुलिस कब्जे में लिया गया है। एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

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