दिल्ली : (नेशनल दर्पण) भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण पर आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामले में बृजभूषण पर आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत मिले हैं।

आपको बताते चलें कि कोर्ट ने धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-D (पीछा करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। वहीं छठे मामले में उन्हें निर्दोष करार दिया है। अब इस मामले अगली सुनवाई 21 मई को होगी। जिसमें आरोपों को लेकर दोनों पक्ष के वकील दलील देंगे। बता दें कि इन आरोपों में यौन उत्पीड़न का आरोप गैरजमानती है, इसमें पांच साल की सजा है।

बृजभूषण के अलावा कोर्ट ने उनके सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। तोमर के खिलाफ धारा 506(1) तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।

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