नेशनल दर्पण : हरिद्वार में ईंट भट्ठे पर बंधक बनाने के मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए  गृह सचिव से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सहारनपुर निवासी अनिल कुमार ने याचिका में कहा कि हिमालय ब्रिक फील्ड गुरुकुल नारसन रोड ग्राम टिकोला कलां तहसील रूड़की के मालिक विजय पॉल और पोंटी ने 45 मजदूरों को ईंट भट्ठे में बंधक बना लिया।

उक्त मामले में कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि रिहा किये गये 37 बंधक मजदूरों को क्या सुविधाएं मुहैया करायी गयी हैं. मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

इस मसले पर जब सरकार ने कोर्ट को बताया कि 37 मजदूरों को रिहा किया गया है तो कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए गृह सचिव को दो हफ्ते के भीतर यह बताने को कहा कि पिछले पांच साल में राज्य में कौन-कौन सी कमेटियां बनाई गईं और क्या कदम उठाए गए. इन समितियों द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी बताने का निर्देश दिया है कि बंधुआ मजदूरों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं।

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