नेशनल दर्पण : दिनांक 25 सितंबर 2025 को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (Extra Marital Affair) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने आज एक बेहद ही अहम फैसला सुनाया है। जिसके मुकाबिक अब पत्निया अपने पति की गर्लफ्रेंड  से जुर्माना मांग सकती है। जी हां, अगर कोई भी महिला अपने पति की प्रेमिका से तंग आ चुकी है। तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकती है।

कोर्ट ने कहा कि साथ ही अपने रिश्ते में हुए नुकसान के लिए हर्जाना भी मांग सकती है। कोर्ट ने ये साफ किया कि अब व्याभिचार (Adultery) अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी तीसरे व्यक्ति को इसके फैसले से कोई फर्क ना पड़े।

पति और प्रेमिका ने Delhi HC में लगाई गुहार,

पति और प्रेमिका ने इस मुकदमे को रद्द करने की गुहार कार्ट में लगाई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने दलीलों को सिरे से खारिच कर दिया। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपराध नहीं है। जिसके चलते सरकार इसपर दंडित नहीं कर सकती। ये व्यवहार सिविल परिणामों को जन्म दे सकता है। मतलब कि अगर कोई कुछ अपनी मर्जी से करता है तो वो अपराध नहीं है। लेकिन उस काम से अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा हो तो उसे हर्जाना देना होगा।

 

जानिए आखिर कोर्ट ने क्या कहा ,

कोर्ट ने आगे कहा कि व्यभिचार अब IPC (Indian Penal Code) के तहत अपराध नहीं है। लेकिन अभी भी इससे जुड़े सिविल मामले कोर्ट में सुने जा सकते हैं। मतलब साफ है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से किसी को नुकसान होता है तो वो कोर्ट में हरजाने की मांग कर सकता है।

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